गोंडा : दहेज हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा

गोंडा, दहेज के लिए पत्नी की हत्या व उत्पीडन के मामले में आपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट डा पल्लवी अग्रवाल ने आरोपी पति को आजीवन कारावासर व 35 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी घनश्याम पांडेय ने बताया कि विशाल तिवारी ने धानेपुर थाने में तहरीर देकर कहा किउसकी बहन रूचि तिवारी का विवाह पांच साल पहल नंद किशार मिश्र निवासी ग्राम सरजू पुरवा मौजा माधवगंज थाना धानेपुर के साथ हुआ था।

शादी के बाद उसका उत्पीडन शुरू हो गया। 31 मई 2019 को वह अपनी बहन के घर आया तो पता चला कि पति नंद किशोर ,, ससुर शांति प्रसाद व सास ने उसे जला दिया। कहीं इलाज के लिए ले गये। उसकी मौत हो गयी। पुलिस ने नंद किशोर के प्रति आरोप पत्र दाखिल किया। शुकंवार को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ विशेष नयायाधीश ईसी एक्ट डा पल्लवी अग्रवाल ने पति को दोषी माना और सजा सुनायी।

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