लखनऊ : दिव्यांग युवक व युवती से शादी करने पर राज्य सरकार की ओर से 35 हजार रुपये दिए जाएंगे। यह पुरस्कार सरकार की दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत दिव्यांग दंपती को दिया जाएगा। युवक के दिव्यांग होने की स्थिति में 15 हजार और युवती के दिव्यांग होने की स्थिति में 20 हजार की प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था है।
अगर दोनों दिव्यांग हैं तो दोनों को मिलाकर कुल 35 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने इस पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। यह जानकारी विभाग के निदेशक डॉ. बलकार सिंह ने दी।
सिंह ने बताया कि इस पुरस्कार के लिए वही दंपती पात्र होंगे, जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। युवती के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष रखी गई है। 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग दंपती ही इसके लिए आवेदन कर सकेंगे।
निदेशक ने बताया कि आयकर दाता दिव्यांग दंपती इस पुरस्कार के हकदार नहीं होंगे। जिन दिव्यांगों ने पिछले साल या इस वित्तीय वर्ष के दौरान शादी की है, वे इस योजना में पुरस्कार पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पहले करे आवेदन
सबसे पहले उन्हें ‘divyangjan.upsdc.gov.in’ पर आवेदन करना होगा। साथ में फोटो, विवाह केपंजीकरण का प्रमाण पत्र, सीएमओ से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र और आधार की प्रमाणित प्रति भी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी।
इसके बाद अपलोड किए गए कागजात की हार्ड कॉपी लेकर जिले के दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।