ज्ञानवापी केस में वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें पूरी परिसर के एएसआई सर्वे की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वे नहीं कराया जाएगा। हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि वे इस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।
ज्ञानवापी मामला बहस के केंद्र में रहा है, कुछ लोगों का मानना है कि इसे काशी विश्वनाथ मंदिर के अवशेषों पर बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और वाराणसी जिला न्यायालय सहित विभिन्न अदालतों में विभिन्न याचिकाओं ने इस विवाद के विभिन्न पहलुओं को संबोधित किया है।