दैनिक भास्कर समाचार सेवा
हरिद्वार। मानसिक रूप से कमजोर व सही ठीक से न बोलने वाली महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को एफटीएससी/अपर सत्र न्यायाधीश कुमारी कुसुम शानी की अदालत ने दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कठोर कैद व 11 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 31 अक्टूबर 2019 रात में श्यामपुर क्षेत्र के गांव में घर पर अकेली मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ दुष्कर्म किया गया था।
पीड़ित महिला के शोर मचाने पर पड़ोसी दो महिला व पुरूष मौके पर पहुंचे थे। जहां पड़ोसियों ने पीडित महिला को उसके कब्जे से छुड़ाया था। मौका पाकर आरोपी वहां से भाग गया था। अगले दिन गांव में रहने वाली पीड़िता की छोटी बहन को घटना की सूचना मिली थी।
पीड़ित महिला की बहन ने आरोपी सुमित पुत्र पूर्णचन्द्र निवासी ग्राम अंदर पीली पड़ाव थाना श्यामपुर के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म करने का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वादी पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।