
पंचकूला। हरियाणा सरकार ने धर्मांतरण कानून को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। नए कानून के अनुसार विवाह के लिए धर्म छिपाने पर शादी अमान्य मानी जाएगी लेकिन संतान को कानूनी अधिकार मिलेंगे। गृह विभाग ने अधिकारियों को कानून का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। धोखे या जबरदस्ती से धर्मांतरण कराने पर सख्त सजा का प्रावधान है।
हरियाणा सरकार ने तीन साल पहले राज्य में बनाए गए कानून के क्रियान्वयन की दिशा में तेजी पकड़ ली है। आरएसएस के आग्रह पर धर्मांतरण से जुड़ी घटनाओं पर सख्ती बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति विवाह के लिए अपना धर्म छिपाता है, तो ऐसे विवाह को ‘अमान्य’ माना जाएगा।
हालांकि, ऐसे विवाह से जन्मी संतान को कानूनी रूप से वैध माना जाएगा और उसे संपत्ति में उत्तराधिकार का पूरा अधिकार मिलेगा। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने सभी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस आयुक्तों व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को ‘हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन निवारण अधिनियम एवं नियम 2022’ का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।
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