दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में सुनवाई शुरू हो गयी है। दरअसल, केजरीवाल ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका में दलील दी थी कि गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं।
दिल्ली शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ED की तरफ से अटॉर्नी सोलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। ASG राजू ने कहा कि हम डिटेल में जवाब फाइल करना चाहते हैं। मुख्य केस में हमें 3 हफ्ते दिए गए थे। इस मामले में भी हमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह देर करने के हथकंडे हैं। हम हाईकोर्ट से अपील करते हैं कि इस पर अभी फैसला किया जाए। आप इसे स्वीकार करें या फिर मना कर दें। ASG राजू ने कहा कि इनका मकसद सिर्फ आरोप लगाना है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि हम सप्लिमेंट्री लिस्ट पर सुनवाई पूरी करने के बाद फिर से केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेंगे।