भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे को सौंपी परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची

भारत और पाकिस्तान ने बुधवार को द्विपक्षीय समझौते के तहत अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान किया। यह समझौता दोनों देशों को एक-दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला करने से रोकता है।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत और पाकिस्तान ने आज नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक माध्यमों से एक साथ दोनों देशों के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के निषेध पर समझौते के अंतर्गत शामिल परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची एक-दूसरे को सौंपी।

बयान में कहा गया है कि 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षरित और 27 जनवरी 1991 को लागू हुए इस समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि भारत और पाकिस्तान प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की पहली जनवरी को समझौते के अंतर्गत आने वाले परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के बारे में एक-दूसरे को सूचित करेंगे। यह दोनों देशों के बीच ऐसी सूचियों का लगातार 34वां आदान-प्रदान है। पहला आदान-प्रदान 1 जनवरी 1992 को हुआ था।

 भारत और पाकिस्तान ने बुधवार को एक-दूसरे की जेलों में बंद नागरिक कैदियों की सूचियों का आदान-प्रदान किया। भारत ने 81 मछुआरों सहित 462 पाकिस्तानी कैदियों और पाकिस्तान ने 217 मछुआरों सहित 266 भारतीय कैदियों की सूची साझा की।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 2008 में हुए द्विपक्षीय काउंसलर एक्सेस समझौते के प्रावधानों के तहत हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को ऐसी सूचियों का आदान-प्रदान किया जाता है। इसमें कहा गया है, “भारत और पाकिस्तान ने आज नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक माध्यमों से एक-दूसरे की हिरासत में बंद नागरिक कैदियों की सूचियों का आदान-प्रदान किया।”

बयान में कहा गया है कि भारत ने अपनी जेलों में बंद 81 मछुआरों सहित 462 कैदियों के नाम साझा किए हैं, जो पाकिस्तानी हैं या जिनके बारे में माना जाता है कि वे पाकिस्तानी हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने अपनी जेलों में बंद 217 मछुआरों सहित 266 कैदियों के नाम साझा किए हैं, जो भारतीय हैं या जिनके बारे में माना जाता है कि वे भारतीय हैं। मंत्रालय ने कहा कि सरकार के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप 2014 से अब तक 2,639 भारतीय मछुआरों और 71 नागरिक कैदियों को पाकिस्तान से वापस लाया गया है। इसमें 2023 से अब तक पाकिस्तान से वापस लाए गए 478 भारतीय मछुआरे और 13 भारतीय नागरिक कैदी शामिल हैं।

भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे की जेलों में बंद कैदियों की सूची सौंपी

भारत सरकार ने पाकिस्तान की हिरासत से नागरिक कैदियों, मछुआरों और उनकी नावों तथा लापता भारतीय रक्षाकर्मियों की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी का आह्वान किया है। पाकिस्तान से उन 183 भारतीय मछुआरों और नागरिक कैदियों की रिहाई और स्वदेश वापसी में तेजी लाने को कहा गया है, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है। इसके अलावा पाकिस्तान से उन 18 नागरिक कैदियों और मछुआरों को तत्काल कांसुलर एक्सेस प्रदान करने को कहा गया है, जिन्हें पाकिस्तान की हिरासत में माना जाता है कि वे भारतीय हैं और जिन्हें अभी तक कांसुलर एक्सेस प्रदान नहीं किया गया है। पाकिस्तान से अनुरोध किया गया है कि वह सभी भारतीय और भारतीय माने जाने वाले नागरिक कैदियों और मछुआरों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करे, जब तक कि उनकी रिहाई और भारत को प्रत्यावर्तन न हो जाए।

भारत एक दूसरे के देश में कैदियों और मछुआरों से संबंधित मामलों सहित सभी मानवीय मामलों को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में भारत ने पाकिस्तान से भारत की हिरासत में मौजूद 76 नागरिक कैदियों और मछुआरों की राष्ट्रीयता सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है, जिन्हें पाकिस्तान से राष्ट्रीयता की पुष्टि के अभाव में वापस भेजा जाना लंबित है।

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