इंडिगो के 250+ फ्लाइट कैंसिल होने से हड़कंप : सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा- हम एयरलाइन…

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ान सेवाएं सोमवार को भी पटरी पर नहीं लौट सकीं हैं। दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद एयरपोर्ट से अब तक 250 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं।

एक दिन पहले भी एयरलाइन ने 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी थीं। हालांकि कंपनी ने 2,300 डेली फ्लाइट्स में से 1,650 संचालित करने का दावा किया है।

इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा- हालात रोज बेहतर हो रहे हैं। 10 दिसंबर तक ऑपरेशन नॉर्मल होने की उम्मीद है। पहले कंपनी ने 10 से 15 दिसंबर तक सामान्य होने की बात कही थी।

इधर, सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। CJI सूर्यकांत ने कहा कि भारत सरकार पहले ही इस मुद्दे पर एक्शन ले चुकी है। मामल की सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

कंपनी का दावा- पायलट पर्याप्त, बफर कम

इंडिगो ने कहा- मौजूदा संकट की वजह जानने के लिए ‘रूट कॉज एनालिसिस’ होगा। एक अधिकारी ने बताया, नई एफडीटीएल व्यवस्था लागू होने के चलते क्रू प्लानिंग में बफर की कमी संकट का प्रमुख कारण रही। हमारे पास पायलटों की कमी नहीं। बस अन्य एयरलाइनों जितना ‘बफर’ स्टाफ नहीं था। संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति मामलों की समिति भी इंडिगो और डीजीसीए के अधिकारियों को तलब कर सकती है।

डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को 24 घंटे और दिए

डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ और अकाउंटेबल मैनेजर को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे और दे दिए। दोनों सोमवार शाम तक जवाब दे सकेंगे। कंपनी प्रबंधन ने समय बढ़ाने का आग्रह किया था।

इसके अलावा, इंडिगो ने हालिया उड़ान संकट के दौरान ₹610 करोड़ के रिफंड प्रोसेस किए हैं। इसके साथ ही 3,000 यात्रियों का बैगेज वापस पहुंचा दिया है।

दिल्ली हाईकोर्ट में भी इंडिगो के खिलाफ याचिका दायर

इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें रद्द होने से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट में भी दायर की गई है। दिल्ली HC का कहना है कि इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन पर याचिका बुधवार को सुनवाई के लिए लिस्ट की जाएगी।

DGCA के वे नए नियम, जिससे इंडिगो में स्टाफ की कमी हुई

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयलाइंस, खासकर इंडिगो को 10 फरवरी 2026 तक अस्थायी राहत दी है। वीकली रेस्ट के बदले कोई भी छुट्टी नहीं देने के फैसले को वापस ले लिया।

DGCA ने 1 नवंबर से पायलटों और बाकी क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े नियमों में बदलाव किए थे। इसे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नाम दिया गया है। इन्हें दो चरणों में लागू किया गया। पहला चरण 1 जुलाई को लागू हुआ।

वहीं, 1 नवंबर से दूसरा चरण लागू हुआ। नए नियमों में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पायलटों और क्रू को पर्याप्त आराम देने पर जोर दिया गया है। इस कारण इंडिगो के पास पायलट-क्रू मेंबर्स की कमी हो गई है।

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