बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर ने हाल ही में अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में एक्टर ने अलग-अलग संस्थाओं को बिना उनकी सहमति के उनका नाम, आवाज, इमेजेस और निक नेम का उपयोग करने पर रोक लगाने की मांग की थी। अब बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए उनकी सहमति के बिना उनके नाम, इमेज या आवाज के इस्तेमाल पर रोक लगा दी।
राइट्स का अवैध तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि किसी शख्स के नाम, आवाज, इमेज या फिर डायलॉग को अवैध तरीके से इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। किसी सेलेब को एंडोर्स करने पर कई लोगों की आजीविका निर्भर करती है, इसे अवैध रूप से इस्तेमाल करने की अनुमति देकर खराब नहीं किया जा सकता।
तुरंत लिंक हटाने के दिए आदेश
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके कई लोग दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफियर कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज को भी अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने का अधिकार है। लोगों के इस तरह के वीडियो वायरल करने पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने टेलिकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को सभी लिंक तुरंत हटाने के भी निर्देश दिए हैं।
इससे पहल अमिताभ को भी मिली थी राहत
इसके अलावा कोर्ट एक्टर से जुड़े अश्लील वीडियो अपलोड करने वाले अन्य सभी लिंक को ब्लॉक करने का आदेश भी जारी करेगा। इससे पहले 2022 में इसी तरह के एक मामले में हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन को भी राहत दी थी।
इससे पहल अमिताभ को भी मिली थी राहत
इसके अलावा कोर्ट एक्टर से जुड़े अश्लील वीडियो अपलोड करने वाले अन्य सभी लिंक को ब्लॉक करने का आदेश भी जारी करेगा। इससे पहले 2022 में इसी तरह के एक मामले में हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन को भी राहत दी थी।