कानपुर : बिकरू कांड पहली सजा हत्या के प्रयास में श्यामू बाजपेई को पांच वर्ष की कारावास

कानपुर। बिकरू गांव में सीओ समेत आठ पुलिस कर्मियों की हत्या मामले में कोर्ट ने पहली सजा सुनाई है। हत्या के प्रयास में दोषी करार कर श्यामू बाजपेई को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई। पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 की रात को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे गैंग ने फायरिंग कर दी थी।

घटना में सीओ समेत आठ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। मामले में बिकरू गांव निवासी श्यामू बाजपेई भी अन्य के साथ आरोपी बनाया गया था। उस पर पुलिसकर्मियों की हत्या के प्रयास के मामले में अलग पत्रावली कर सुनवाई हुई थी। सोमवार को एंटी डकैती कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दोषी करार कर श्यामू बाजपेई को पांच वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा कोर्ट ने दी है। बिकरू कांड में यह पहली सजा है। डीजीसी राजू पोरवाल ने बताया कि दोषी को पांच वर्ष कैद हुई है। पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।

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