कानपुर। असंगठित कर्मकारों को अनुग्रह राशि (एक्स-ग्रेशिया) के भुगतान के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के कम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जा चुका है। यह समिति एक्स-प्रेशिया मॉड्यूल का अनुश्रवण एवं समीक्षा, प्रक्रियाधीन क्लेम और नवीन क्लेम संबंधी आवेदनों की जाँच एवं एक्स-ग्रेशिया से संबंधित प्रश्नों एवं शिकायतों का निदान करेगी। जिसके लिए पात्रता का मापदण्ड निर्धारित किया गया जिसको पूर्ण करने पर कर्मकार इसका लाभ ले सकते है।
उप श्रमायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर 31 मार्च, 2022 तक पंजीकृत असंगठित कर्मकार दावा (क्लेम) शुरू करने के लिए पात्र होंगे। असंगठित कर्मकार जिसका दावा किया जाना है, का दुर्घटना से पहले पंजीकृत होना तथा दावा शुरू करने से पहले ई-श्रम यूएएन नम्बर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कर्मकार का पंजीकरण से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि में आयकरदाता या ईपीएफओ का सक्रिय सदस्य नहीं होना चाहिए। अपने दावे के समर्थन में उसको अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।
जिनमें दावेदार का आधार नम्बर , यू०ए०एन कार्ड या नम्बर , मृत्यु प्रमाण-पत्र, मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण-पत्र, दुर्घटना के समय दर्ज की गई, दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु के समर्थन करने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दावेदार के नाबालिग होने की दशा में अभिभावक को दावा भरते समय जिला न्यायालय द्वारा जारी अभिभावक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि एक्स-ग्रेेशिया मॉड्यूल के अंतर्गत दिये जाने वाले हितलाभ में दो लाख, दोनों आँखों की पूर्ण और अपूर्णनीय हानि, या दोनों हाथों या दोनों पैरों के उपयोग की पूर्ण और अपूरणीय हानि, एक हाथ और एक पैर के उपयोग की पूर्ण और अपूरणीय हानि, या एक आँख की दृष्टि की पूर्ण और अर्पूणीय हानि और एक हाथ या एक पैर के उपयोग की हानि पर रूपये एक लाख सरकार देगी। कार्यालय उप श्रम आयुक्त क्षेत्र में स्थापित हेल्प डेस्क के माध्यम से एक्स-ग्रेशिया मॉड्यूल के संबंध में आवश्यक जानकारी एवं आवेदन-पत्र का प्रारूप प्राप्त किया जा सकता है।