दैनिक भास्कर ब्यूरो ,
कानपुर। परिवहन कार्यालय में उप परिवहन आयुक्त डॉक्टर विजय कुमार ने कानपुर मंडल, इलाहाबाद मंडल, बांदा मंडल के अधिकारियों को 2 नवंबर से महा अभियान चलाने के आदेश दिए। जिसे सख्ती से निपटा जाएगा ।स्कूली वाहनो को लेकर प्रदेश विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति वर्ष (2022-23) की बैठक आहूत की गई। बैठक में विद्यालयीय वाहनों की स्पीड लिमिट, स्कूल वाहनों पर जिलेवार हेल्पलाइन नम्बर समेत तमाम मुद्दो पर चर्चा की और सभी जोनल, आरटीओ व एआरटीओ को इस सम्बंध में दिशा निर्देश शासन की तरफ से जारी किए गए।
बैठक में शिक्षा संस्था बस, ठेका गाड़ी बस तथा विद्यालय वैन में प्रावधानित किया गया है कि ये वाहन गति सीमा यन्त्र से युक्त होंगे, ताकि उसकी गति 40 किमी प्रति घंटा से अधिक न होने पाये। विद्यालयीय वाहन चालकों द्वारा वाहन चलाते समय गति सीमा का उल्लंघन करनेे, सीट बेल्ट न लगाने, रेड लाइट का उल्लंघन करने एवं मोटर यान अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटर यान नियमावली 1989 व उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 में नाविधानित प्रावधानों तथा स्कूल वाहन नियमावली 2019 तथा संशोधित नियमावली 2022 का उल्लंघन करने पर उनके ड्राइविंग लाइसेंस को नियमानुसार निलम्बित करने की कार्यवाही की जाये। विद्यालयीय वाहनों के अन्दर तथा उसके पृष्ठ भाग पर सम्बंधित का दूरभाष/मोबाइल नम्बर पठनीय अक्षरों में बड़े अक्षरों में) अंकित हो। शासन द्वारा मिले दिशा निर्देश के क्रम में मण्डल संभागीय परिवहन विभाग ने स्कूली वाहनो की चेकिंग व कार्यवाही शुरू कर दी।
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