कानपुर। महिला के घर में आग लगाने के आरोपी सपा विधायक के भाई को हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है। इस मामले में पांच लोग जेल में है। हालांकि रिजवान अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और रंगदारी का एक और मुकदमा भी दर्ज है, जिसमें अभी उनको जमानत नहीं मिली है।जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा के घर पर पिछले साल नवम्बर में आग लग गई थी। नजीर ने जाजमऊ थाने में सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मामले में इरफान समेत आठ लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी कोर्ट में भेजी जा चुकी है। रिजवान की ओर से हाईकोर्ट में पहले जमानत याचिका दाखिल की गई थी। इसे खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने छह माह में मुकदमे के निस्तारण के निर्देश दिए थे। छह माह बाद भी मुकदमे का निस्तारण न होने पर रिजवान ने हाईकोर्ट में दूसरी जमानत याचिका दाखिल की थी। इस पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत से प्रगति आख्या भी मांगी थी। इसके बाद से जमानत याचिका पर सुनवाई लंबित चल रही थी।