देश को हिलाकर रख देने वाले बहुचर्चित कठुआ सामूहिक दुष्कर्म व हत्याकांड मामले का 17 महीने बाद सोमवार को पंजाब स्थित पठानकोट की एक विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने तीन दोषियों जिनके नाम दीपक खजूरिया, सांझी राम और प्रवेश है उन्हें कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई हैं। इन पर कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, सबूतों से छेड़छाड़ करने वाले तीन अन्य दोषी पुलिसकर्मियों को कोर्ट ने 5-5 साल की सजा दी है। इससे पहले सुबह सुनवाई में पठानकोट सेशन कोर्ट ने 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसमें मामले का मुख्य साजिशकर्ता सांजी राम, परवेश कुमार, दो विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजुरिया व सुरेंदर शर्मा, हेड कॉन्स्टेबल तिलक राज और एसआई आनंद दत्ता शामिल हैं।
जानिए पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जम्मू कश्मीर से बाहर भेजने का आदेश दिया। उसके बाद जम्मू से करीब 100 किलोमीटर और कठुआ से 30 किलोमीटर दूर पठानकोट पंजाब के जिला एवं सत्र अदालत पिछले साल जून के प्रथम सप्ताह में सुनवाई शुरू हुई।
सोमवार, 10 जून जिला एवं सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह पठानकोट ने मामले के सात आरोपितों में से छह को दुष्कर्म और हत्या का दोषी करार दिया। एक आरोपित किशोर है। उसके खिलाफ मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और उसकी उम्र संबंधी याचिका पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा।