कुशीनगर: सात अभियुक्तों को एडीएम ने किया जिला बदर

  • पांच कानूनी गुंडा देवरिया व दो महराजगंज को प्रतिबंधित

पडरौना, कुशीनगर। अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायिक प्रेम कुमार राय जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुंडा अधिनियम में निरुद्ध सात बवालियों को गुण्डा एक्ट नियंत्रण अधिनियम की धारा 3/4 के अन्तर्गत गुंडा सिद्ध करते हुए जनपद की सीमा से 6 माह के लिए निष्कासित करने का आदेश पारित किया है।
अपर जिलाधिकारी श्री राय द्वारा जारी आदेश में बताया गया है।

जिसके क्रम में लंका उर्फ जहरुद्दीन पुत्र फारूक निवासी मुकुंदहा दिवान टोला थाना कसया, को जिला देवरिया के लिए। जमीर पुत्र हजरत निवासी कूचियां टोला पिपरा थाना पटहेरवा को महराजगंज के लिए। हेमंत तिवारी पुत्र कन्हैया तिवारी निवासी मठिया श्री राम थाना तरया सुजान को जनपद देवरिया के लिए। आबिद पुत्र मैनुद्दीन निवासी जवार भैंसहा थाना पटहेरवा को जनपद देवरिया के लिए।

रफी अहमद पुत्र इंद्रीश निवासी बसहिया बनवीरपुर थाना पडरौना को जनपद देवरिया के लिए। आलोक मद्धेशिया पुत्र सरलमद्धेशिया निवासी सलेमगढ़ थाना तरायासुजान को देवरिया के लिए। उमर फारूक उर्फ़ छोटे अंसारी पुत्र मैनुद्दीन निवासी सबया थाना कसया को लोक शांति के दृष्टिगत गुण्डा घोषित करते हुए जनपद कुशीनगर की सीमा से 6 माह के लिए निष्कासित किया गया है।

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