लखीमपुर खीरी। गोला गोकर्णनाथ के ब्लाक कुंभी अंतर्गत पंचायत सहायक की चयन प्रक्रिया में धांधली का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित सुरेश चंद्र राठौर का आरोप है कि दिनांक 14.02.2023 को ग्राम पंचायत पिपरा विकास क्षेत्र कुंभी गोला खीरी मे ग्राम पंचायत प्रशासनिक समिति द्वारा पंचायत राज एक्ट के नियम 60 की धज्जियां उड़ाते हुए 86% अंक पाने वाले आवेदक विवेक कुमार राठौर पुत्र सुरेश चंद्र राठौर का आवेदन निराधार निरस्त करके 69.38% अंक पाने वाले आवेदक संदीप कुमार पुत्र बाबूराम का चयन कर दिया गया था।
विवेक कुमार राठौर के पिता सुरेश चंद्र राठौर ने दिनांक 15.02.2023 को जिला स्तरीय समिति को शपथ के साथ प्रार्थना पत्र नियम के विरुद्ध किये गए चयन प्रस्तावको को निरस्त कराने के लिए दिया था लेकिन जांच समिति के द्वारा बिना जांच किए हुए आवेदन कर दिया गया था। जिस संदर्भ में प्रार्थी ने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र दिया था। जिसकी जांच सहायक विकास अधिकारी पंचायत गोला कुंभी खीरी द्वारा की गई थी जिसमें पंचायत राज एक्ट के नियम 60 का हवाला देकर स्पष्ट दर्शाया गया है कि चयन नियम के विरुद्ध किया गया है जिसकी रिपोर्ट डीपीआरओ को प्रेषित की गई है लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है।