लखीमपुर : आपत्तियों का निस्तारण 31 मार्च से एक अप्रैल तक- एआरसीएस

लखीमपुर खीरी। सहायक आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता प्रमोद कुमार शुक्ला ने बताया कि उप्र सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा-29 (3) एवं उप्र सहकारी समिति नियमावली 2014 के नियम 07 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा सहकारिता विभाग की निर्वाचन योग्य समस्त गन्ना विकास समिति/चीनी मिल्स का अनन्तिम क्षेत्र अवधारण/आरक्षण एवं कार्यक्रम 20 मार्च को समाचार पत्र में प्रकाशन किया गया था, प्रकाशन तिथि से 07 दिन के अन्दर अनन्तिम क्षेत्र अवधारण, आरक्षण पर आपत्तियाँ आमन्त्रित की गयी थी।

गन्ना विकास समिति, चीनी मिल्स का अनन्तिम क्षेत्र अवधारण/आरक्षण पर प्राप्त आपत्तियों का होगा निस्तारण।

वहीं उन्होंने बताया कि प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण 31 मार्च एवं 01 अप्रैल को कार्यालय जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी/सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता विकास भवन लखीमपुर खीरी के कार्यालय में होगा।

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