लखीमपुर खीरी। दिव्यांग से व्याह रचाने पर युवाओं को दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत पति के दिव्यांग होने पर 15 हजार पत्नी के दिव्यांग होने पर 20 हजार व दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपए दिया जाएगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अभय कुमार सागर ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। पति के दिव्यांग होने पर 15 हजार, पत्नी के दिव्यांग होने पर 20 हजार तथा पति एवं पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार राशि अनुदान स्वरूप प्रदान किया जाता है।
इसके लिए जरूरी है कि दोनों दंपति प्रदेश के मूल निवासी हो, दंपति में पति की उम्र 21 वर्ष से 45 वर्ष तथा पत्नी की उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पति एवं पत्नी में से कोई भी आयकर दाता की श्रेणी में न आता हो। सीएमओ द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पति पात्र होगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष अथव वर्तमान वित्तीय वर्ष मे हुआ हो। दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत इच्छुक दिव्यांग दम्पति जिनकी चालू एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न हुई शादी सम्पन्न हुई है वह शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आनलाइन http//divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते है।
आनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, आय, जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र, युवक व युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति आदि अभिलेखो के साथ आवेदन पत्र आनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है। साथ ही आनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रो की हार्डकापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी को उपलब्ध करायेगे। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी में किसी भी कार्यदिवस मे सम्पर्क कर सकते है।