लखीमपुर: प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग, उप्र शासन लखनऊ द्वारा मा. उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट याचिका में पारित आदेश के अनुपालन में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम -2013 (एम०एस०एक्ट-2013) के अन्तर्गत मैनुअल स्केवेंजरों एवं अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यह जानकारी डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने दी।
डीएम ने बताया कि उक्त के क्रम में जनपद खीरी में सीडीओ ने समस्त ईओ नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत को पत्र प्रेषित किया था, जिसकी सूचना शून्य प्राप्त हुई है, उसके उपरान्त भी यदि कोई इस कार्य में संलिप्त शेष रह गया है।
तो तत्क्रम में मैनुअल स्कैवेंन्जरों एवं अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण नगरीय क्षेत्र में समस्त ईओ नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र में डीपीआरओ के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित ब्लॉक के एडीओ (पंचायत) एवं सहायक/ग्राम विकास अधिकारी (स०क०) तथा कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) एवं पदेन जिला प्रबन्धक उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. विकास भवन के समक्ष अपना स्वघोषणा आवेदन-पत्र जमाकर दावा कर सकते हैं। दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि 05 सितंबर 2024 निर्धारित की जाती है।