Lakhimpur Kheri violence Case: आशीष मिश्रा को SC ने दी जमानत

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। अक्टूबर 2021 में हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कार्यवाही में तेजी लाने और मामले के लिए एक कार्यक्रम निर्धारित करने का निर्देश दिया है।

यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के दौरान लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हिंसा भड़क गई थी ।

यूपी पुलिस की एफआईआर के मुताबिक, आशीष मिश्रा को ले जा रही एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया था। इसके बाद, गुस्साए किसानों ने एसयूवी के चालक और दो भाजपा कार्यकर्ताओं पर कथित तौर पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी।

एफआईआर में हिंसा के दौरान एक पत्रकार की मौत का भी जिक्र है। इससे पहले पिछले साल 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को कई शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी थी। अदालत ने आदेश दिया कि मिश्रा को अपनी रिहाई के एक सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा और वह यूपी या दिल्ली/एनसीआर में नहीं रह सकते।

उसे अदालत को अपने ठिकाने के बारे में सूचित करना आवश्यक है, और उसके या उसके परिवार द्वारा गवाहों को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। मिश्रा को अपना पासपोर्ट जमा करने का भी आदेश दिया गया था और मुकदमे की कार्यवाही में भाग लेने के अलावा यूपी में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

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