लखीमपुर खीरी। ब्लॉक लखीमपुर की ग्राम पंचायत मीरपुर में “स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)” फेज-2 के तहत चयनित लाभार्थियों का स्थलीय सत्यापन हुआ, जिसमें 03 व्यक्ति यथा सरिता पत्नी हिमांशु यादव, सीमा देवी पत्नी सर्वेश कुमार वर्मा तथा वीरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र भगौती प्रसाद वर्मा अपात्र मिले।
डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने ग्राम पंचायत मीरपुर के ग्राम प्रधान विकास वर्मा को नोटिस जारी करके अपेक्षा की कि वह एक सप्ताह में साक्ष्यों सहित स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरूद्ध उप्र पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95 (1) (छ) के अन्तर्गत पद का दुरूपयोग करने के आरोप में आपके विरूद्ध कार्यवाही की जाये।
इसी मामले में डीएम ने सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) अनिल मिश्रा एवं ग्राम सचिव पंकज श्रीवास्तव के विरुद्ध प्रथक से कार्यवाही के लिए जिला विकास अधिकारी एवं डीपीआरओ को निर्देशित किया।बताते चलें कि पंचायतीराज अनुभाग-3 से निर्गत शासनादेश के प्रस्तर-4 में अपात्र व्यक्तियों का चयन करने की दशा में ग्राम प्रधान विकास वर्मा का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिये है।