लखीमपुर । खीरी राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान करने के लिए परिचय पत्र या पहचान पत्र के कई विकल्प दिए गए हैं।अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड नहीं है तो भी आप नगर निकाय चुनाव में मतदान कर सकते हैं। इनमें से किसी एक को मतदान स्थल पर सक्षम अधिकारी के समक्ष दिखाकर मतदान किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग उप्र से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 में निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने, उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदान करने के लिए मतदान स्थल पर निम्नलिखित पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र उनके पास होना जरूरी होगा। उक्त आशय की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने दी।
निकाय चुनाव : मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड नहीं है तो भी डाल सकते हैं वोट, जानिये कैसे
डीएम ने बताया कि नीचे दिए गए कोई दस्तावेज जो परिवार मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं, वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे। बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आते हैं और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है। भारत निर्वाचन आयोग से निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड), राज्य/ केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचानपत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक,।
फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा- भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाणपत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के तहत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया से जारी स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये सरकारी पहचान पत्र, राशनकार्ड।