गोरखपुर। बडहलगंज कोतवाली क्षेत्र की कोहडाभावर गांव निवासिनी प्रभावती देवी ने अपने भतीजे अरूण कुमार, बहनोई रवींद्रनाथ त्रिपाठी तथा झिनकू मिश्र निवासी बडहलगंज पर धोखे से जमीन बैनामा कराने के आरोप में जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया है।
न्यायालय वाद दाखिल करते हुए प्रभावती देवी ने कहाकि कल्यानपुर में सडक के किनारे एक जमीन जो उन्हें अपने पिता से दान में मिली थी जिस पर नामांतरण न पाने के कारण उनके पिता ने सन 1982 में किसी और के पक्ष में बैनामा कर दिया। चूंकि उनके पति सागर मध्यप्रदेश में नौकरी करते थे और वे उन्हीं के साथ रहतीं थीं इसलिए उन्होंने जमीन के मुकदमें की पैरवी हेतु अपने अधिवक्ता भतीजा व अधिवक्ता बहनोई से मुकदमे की पैरवी का आग्रह की। दोनों लोग मुकदमे की पैरवी हेतु पावर आफ अटार्नी की बात कह कर उन्हें गोला तहसील ले गए और पावर आफ अटार्नी की आड में विवादित जमीन का बैनामा करा लिया।
जबकि सरकारी दस्तावेज में उनका नाम न दर्ज होने के नाते बैनामा करने की विधिक अधिकार उनके पास नहीं था। उन्हें अपने साथ छल होने की जानकारी मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से केस दर्ज करने की गुहार लगाई मगर ऐसा न होने पर उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पडी। न्यायालय के आदेश पर गोला पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।