लखनऊ । हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एलडीए वीसी के खिलाफ कथित बेनामी सम्पत्ति के मामले में आयकर विभाग को हफ्ते भर में जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके बाद याची इसका प्रतिउत्तर भी दे सकेंगी । यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने एलडीए वीसी की सास मीरा पांडेय की ओर से दायर याचिका पर दिया है । याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप नारायण माथुर एवं अधिवक्ता अभिनव नारायण त्रिवेदी ने पक्ष पेश किया । मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी।
आयकर विभाग ने एलडीए वीसी की कथित बेनामी सम्पत्ति अटैच की है। गत 5 जनवरी को विभाग ने सम्पत्ति को अटैच करने का अस्थाई आदेश व नोटिस जरी किया था। सम्पत्ति, उनकी सास मीरा पांडेय के नाम पर है। विभाग का दावा है कि इस सम्पत्ति के असली लाभार्थी इन्द्रमणि त्रिपाठी हैं। आयकर विभाग की इस कारवाई को मीरा पांडेय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी है। साथ ही इसपर रोक लगाए जाने जा आग्रह किया है। कोर्ट ने मामले की शुरूआती सुनवाई के बाद आयकर विभाग को सप्ताह भर का समय जवाबी हलफ़नामा दाखिल करने को दिया है। इसके बाद याची को दो दिन का समय प्रतिउत्तर पेश करने को प्रदान किया।
याचिका में आयकर विभाग के जिस नोटिस व आदेश को चुनौती दी गई है, वह जियामऊ के विक्रमादित्य वार्ड अंतर्गत सृजन विहार कॉलोनी की एक संपत्ति से जुड़ा है। 3,680 वर्ग फुट की यह संपत्ति 23 अप्रैल 2016 को मीरा पांडेय के नाम से 82 लाख रुपये में खरीदी गई थी।