मध्य प्रदेश : रतलाम में पानी की बिक्री पर लगायी गयी रोक

नगर निगम ने सीवरेज ट्रीटेड वॉटर की प्रति किलो लीटर के मान से दर निर्धारित कर दी है। बड़ी बात यह है स्वयं निगम ने ही शहर में आग लगने से लेकर अन्य कार्य में 10 लाख लीटर से अधिक ट्रीटेड वॉटर का उपयोग किया है। इसके साथ ही पानी की बिक्री पर रोक लगा दी है। अगर कोई पानी की बिक्री करता पाया गया तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

निगम ने निर्माण कार्य, उद्यानों-खेतों में सिंचाई सहित अन्य कार्यो में उपयोग हेतु खेतलपुर व करमदी एसटीपी प्लांट पर बिक्री प्रारंभ कर दिया गया है। अमृत योजना के अन्तर्गत करमदी रोड पर 4.50 एमएलडी व खेतलपुर में 3.35 एमएलडी सीवरेज वॉटर ट्रीटेड होना शुरू हो चुका है। सीवरेज योजना के करमदी व खेतलपुर एसटीपी प्लांट में सीवरेज वॉटर को ट्रीटेड किया जाकर नगर निगम द्वारा उसका रियूज किया जा रहा है। जिसके तहत 8 दिनों में करमदी एसटीपी प्लांट से 5.30 लाख व खेतलपुर एसटीपी प्लांट से 5.50 लाख लीटर पानी का रियूज करते हुए नगर निगम के उद्यानों में सिंचाई, आग बुझाने हेतु फायर लॉरी में, वाहनों की धुलाई, रोड डिवाईडरों की सफाई व डिवाईडर में लगे पौधो में सिंचाई के कार्य में उपयोग लिया गया है।

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