महापंचायत का खौफनाक फरमान- हैवानियत करने वाले चाचा और पीड़िता को जला दो जिंदा

सांकेतिक तस्वीर

रांची। चाईबासा के मंझारी थाना क्षेत्र में  महापंचायत का खौफनाक फैसला सामने आया है। चाचा की हैवानियत की शिकार 13 साल की नाबालिग भतीजी हुई। फिर वह गर्भवती भी हो गई। इस मामले को लेकर गांव में महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत ने आरोपी 28 वर्षीय रोबिनआरोपी करार देते हुए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही आरोपी व पीड़िता को जिंदा जलाने का फरमान सुना दिया। मामले की जानकारी मिलते ही एसपी क्रांति कुमार ने जांच करने के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा- यह काफी गंभीर मामला है। मामला उजागर होने के बाद कुछ हफ्ते पहले भी गांव में पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन रोबिन कुंकल पंचायत के समक्ष पेश नहीं हुआ।

घटना मंगलवार की देर शाम की है। इस घटना के सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसपी क्रांति कुमार ने एसडीपीओ अमर कुमार पांडेय को जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह काफी गंभीर मामला है। लिहाजा इसकी जांच कराई जा रही है। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि जब फरमान सुनाया गया इस दौरान ‘हो आदिवासी समाज युवा महासभा’ के पदाधिकारी और ग्रामीण मौजूद थे। पहले महापंचायत ने रेप के आरोपी रोबिन को पंचायत में बुलाया जहां उसने जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद महापंचायत ने उन्हें सजा सुनाई।

डरा-धमकाकर बच्ची से रेप करता रहा चाचा…

ग्रामीणों के अनुसार, आरोपी रोबिन उर्फ मानसिंह कुंकल अपने बड़े भाई के यहां काम करता था। करीब दो साल से रोबिन पीड़िता के घर में रहने लगा। इसी बीच रोबिन ने डरा-धमकाकर छठी कक्षा में पढ़ने वाली 13 साल की भतीजी के साथ रेप किया। जिससे वह गर्भवती हो गई। मामला उजागर होने के बाद कुछ हफ्ते पहले भी गांव में पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन रोबिन कुंकल पंचायत के समक्ष पेश नहीं हुआ। फिर मंगलवार को महापंचायत में वह आया जहां उसे फरमान सुनाया गया।

ऐसी घटना दोबारा ना हो इसलिए सुनाया तुगलकी फरमान…

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आदिवासी हो समाज युवा महासभा के जिलाध्यक्ष गब्बरसिंह हेम्ब्रम ने फैसले को पढ़कर सुनाया। फैसले में कहा गया कि हो समुदाय में कोई भी व्यक्ति समाज से बढ़कर नहीं होता है। ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए धनपुड़ा कर जिंदा जलाने के लिए पंचों ने सामाजिक फैसले का समर्थन किया है।

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