सिंदुरिया, महाराजगंज। स्थानीय थाना क्षेत्र के एक गांव के मामले में क्षेत्राधिकारी सदर अजय सिंह चौहान द्वारा छेड़खानी, मारपीट ,गाली-गलौज,धमकी , एससी/एसटी एक्ट व पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियोग का वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर मात्र 5 दिनो में निस्तारण कर दिया गया।बतातें चले कि सिन्दुरिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता द्वारा 30 अप्रैल को थाना सिन्दुरिया में एक लिखित तहरीर दी गयी थी।
एससी/एसटी एक्ट व पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज
तहरीर के अनुसार पीड़िता के कमरे में घुसकर छेड़खानी करने तथा पीड़िता द्वारा विरोध करने पर एक आरोपी द्वारा जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज,मारपीट व धमकी देने पर 30 अप्रैल को ही सिन्दुरिया थाना में आरोपी के विरुद्ध भादवी की धारा 323, 504 , 506 , 452 , 354 , 3(1)ध व 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट व 7/8 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।इसकी विवेचना सीओ सदर अजय सिंह चौहान द्वारा देखरेख की जा रही थी।
मुकदमा दर्ज होने के बाद विवेचक द्वारा लगातार विवेचना की गयी। जिसका परिणाम यह रहा कि मुकदमा दर्ज होने के मात्र 05 दिन के अन्दर ही दिनांक 05 मई को सीडीआर से प्राप्त लोकेशन व मुखविर से प्राप्त सूचना पर अभियुक्त को थाना सिन्दुरिया क्षेत्र से गिरफ्तार कर जिला कारागार भेजा गया । साथ ही विवेचना में पीड़िता व अन्य गवाहों व वैज्ञानिक साधनो के प्रयोग से प्राप्त वैज्ञानिक साक्ष्यो के आधार पर दोषी पाये जाने पर मात्र 05 दिनो में ही आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया।
सीओ सदर अजय सिंह चौहान द्वारा अपराध व अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेन्स नीति अपनाते हुए पूर्व में भी इस तरह की त्वरित कार्यवाही करते हुए कई विवेचनाओं का त्वरित निस्तारण किया जा चुका है । विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण व पीड़ित को न्याय दिलाने में सीओ सदर अजय सिंह चौहान द्वारा पुलिस अधीक्षक डा. कौस्तुभ द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दक्षतापूर्ण तरीके से कार्यवाही की जाती रही है ।