मैनपुरी। लोक सभा उप निर्वाचन-2022 में सभी राजनैतिक दल निर्धारित आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन करे, ऐसा कोई कृत्य न करे जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हो, कोई भी प्रत्याशी, राजनैतिक दल सार्वजनिक स्थानों, सरकारी भवनों पर प्रचार सामिग्री न लगाये, निजी सम्पत्ति का प्रयोग प्रचार हेतु करने की दशा में संम्पत्ति स्वामी की लिखित अनुमति ली जाये, उसके सहमत होने पर ही प्रचार सामिग्री लगायी जाये, कोई भी दल, प्रत्याशी बिना अनुमति के जुलूस, जनसभा, रोड-शो न करें।
मतदाताओं को रिश्वत देना, प्रलोभन, डरा-धमकाकर अपने पक्ष में मताधिकार करने के लिए विवश करने को निर्वाचन अपराध माना गया है, जाति, धर्म, भाषा के नाम पर मतदाताओं को रिझाने, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं को डराने, धमकाने, मताधिकार के प्रयोग से रोकने, धार्मिक, जातिगत आधार पर वोट मांगने को निर्वाचन अपराध माना गया है इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की विभिन्न धाराओ में सजा का प्रावधान किया गया है।
उक्त उद्गार जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने लोक सभा उप निर्वाचन-22 के सम्बन्ध में विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में व्यक्त कियें। उन्होने कहा कि सभी भारत निर्वाचन आयेाग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करे, ऐसा कोई कृत्य न करे जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे, कोई भी प्रत्याशी किसी अन्य प्रत्याशी के व्यक्तिगत आचरण पर टिप्पणी न करे, धार्मिक आधार पर वोट न मांगे, किसी भी धार्मिक स्थल के माध्यम से न तो प्रचार करे और नाही वोट मांगे, वाहन का प्रयोग अनुमति के उपरांत ही करें, बिना अनुमति के किसी भी वाहन, लाउडस्पीकर का प्रयोग न करें।
परमीशन लेने के बाद भी लाउडस्पीकर का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रात; 6.00 बजे तक पूर्णरूप से प्रतिबन्धित रहेगा, किसी भी पार्टी कार्यालय पर एक बैनर, एक झण्डे के अलावा कोई प्रचार सामग्री नहीं लगेगी। उन्होने कहा कि नामाकंन के दौरान भी सभी राजनैतिक दल पूरी सतर्कता बरतें, नामाकंन स्थल से 100 मीटर की दूरी तक 02 वाहन के अनुमति होगी, नामाकंन कक्ष संख्या-02 न्यायालय जिलाधिकारी में नामाकंन के समय उम्मीदवार, प्रस्तावक ही प्रवेश कर सकेंगे, 01 प्रस्तावक के बाहर जाने के बाद ही दूसरा प्रस्तावक नामाकंन कक्ष में प्रवेश कर सकेगा, प्रत्येक उम्मीदवार 04 सैट में अपना नामाकंन दाखिल कर सकेंगे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम जी मिश्र ने उपस्थित राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि लोकसभा उप निर्वाचन-22 01 जनवरी 2022 आर्ह तिथि के अनुसार 05 जनवरी को प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर सम्पन्न होगा, लोकसभा उप निर्वाचन में उम्मीदवारों, राजनैतिक दलों को विभिन्न प्रकार की अनुमति हेतु जिला मुख्यालय, तहसील स्तर पर एकल खिड़की व्यवस्था लागू की गयी है, सम्पूर्ण लोकसभा क्षेत्र हेतु अनुमति कलेक्ट्रेट स्थित सिंगल विण्डो से जारी होगी, इस हेतु कुलदेव डिप्टी कलेक्टर को प्रभारी अधिकारी नामित किया गया है।
विधानसभा क्षेत्र में रैली, जनसभा, वाहन आदि की अनुमति सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी। उन्होने कहा कि प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन से 01 दिन पूर्व बैंक में निर्वाचन व्यय हेतु अलग से खाता खुलवाना होगा, उक्त खाता एजेंट के साथ संयुक्त रूप से भी खोला जा सकता है लेकिन परिवार के किसी सदस्य के साथ संयुक्त खाता अनुमन्य नहीं होगा।
वरिष्ठ कोषाधिकारी श्यामलाल जयसवाल ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि वह निर्वाचन व्यय पर विशेष ध्यान दे, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित व्यय सीमा 95 लाख तक ही व्यय करें।
व्यय के रख-रखाव हेतु अलग से एजेण्ट तैनात करेें, वह प्रतिदिन का व्यय लेखा तैयार कर समय-समय पर व्यय लेखा टीम से उसका परीक्षण करायेगे। व्यय रजिस्टर में प्रतिदिन होने वाले व्यय की प्रविष्टियां की जाएं, जिस दिन खर्चा न किया जायेे उस दिन रजिस्टर में शून्य भरा जाए, निर्वाचन संबंधित जो भी व्यय किये जाए उसे निर्वाचन हेतु खोले गए बैंक अकाउंट से ही व्यय किया जाए, 10 हजार रू से अधिक का भुगतान किसी भी दशा में नकद न किया जाए।
इस दौरान उप जिलाधिकारी सदर नवोदिता शर्मा, डिप्टी कलेक्टर नरेन्द्र सिंह, सहायक निर्वाचन अधिकारी फूलचन्द्र के अलावा राजनैतिक दलों से देवेन्द्र सिंह यादव एड., विद्याराम यादव एड., विशाल बाल्मीक, यतेन्द्र एड., विनोद कुमार आदि उपस्थित रहे।