मैनपुरी : गणना अभिकर्ता की तैनाती से पूर्व पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य – जिला निर्वाचन अधिकारी

– अपराधिक प्रवृत्ति, सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को गणना एजेंट के रूप में तैनात न किया जाए- अविनाश कृष्ण सिंह

– रिटर्निंग अधिकारी तत्काल ईवीएम मूवमेंट प्लान तैयार करें, स्ट्रांग रूम पर नोडल अधिकारी की तैनाती की जाए

– गणना स्थल पर मतगणना से 03 दिन पूर्व सभी तैयारियां मुकम्मल की जाए

मैनपुरी। जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने मतगणना संबंधी तैयारियों की बैठक में जनपद के संभ्रांत मतदाताओं, राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों, प्रत्याशियों, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि सभी की कड़ी मेहनत, सहयोग के कारण विधानसभा सामान्य निर्वाचन की मतदान प्रक्रिया सकुशल निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई, सभी अधिकारियों, कर्मचारियों ने अपने दायित्वों का निर्वहन निष्पक्ष रहकर पूरी गंभीरता के साथ किया, सभी ने टीम भावना के साथ कार्य कर मतदान के महाकुंभ को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन का अंतिम चरण लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मतगणना का कार्य अभी शेष है, गणना कार्य में लगे सभी अधिकारी, कर्मचारी पूरी तन्मयता के साथ सजग रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर इस कार्य को भी निष्पक्षता के साथ संपन्न कराने में अपना योगदान दें, मतगणना का कार्य एरर फ्री निष्पक्ष रूप से संपादित करना है, गणना कार्य में सभी रिटर्निंग अधिकारियों का दायित्व काफी बढ़ेगा इसलिए सभी रिटर्निंग अधिकारी अपने कार्यों, दायित्वों की जानकारी भली-भांति कर ले, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गणना के संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों को भली-भांति पढ़ लें यदि कहीं कोई शंका हो तो उसका समाधान तत्काल कर लें।

उन्होने कहा कि मतगणना हेतु प्रत्येक पंडाल में 14-14 टेबल लगेंगी इसके अतिरिक्त पोस्टल बैलेट, ईटीपीबीएस की गणना हेतु अतिरिक्त टेबल लगेगी, टेबल पर प्रत्येक उम्मीदवार का 01-01 गणना अभिकर्ता मौजूद रहेगा, प्रत्येक पंडाल में वीडियो ग्राफर मौजूद रहकर गणना प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, सीसीटीवी कैमरे 360 डिग्री पर कवर करेंगे, पूरी गणना पंडाल सीसीटीवी की जद में रहेगा। उन्होंने सीसीटीवी प्रभारी से कहा कि पूरे पंडाल की प्रत्येक गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो, इसके लिए जितने भी कैमरो की आवश्यकता हो लगाए जाएं। उन्होंने रिटर्निंग अधिकारियों से कहा कि तत्काल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को गणना पंडाल तक पहुंचाने हेतु मूवमेंट प्लान तैयार कर लें, किस नंबर की ईवीएम किस टेबल पर जाएगी, का पूरा खाका तैयार किया जाए। उन्होने कहा कि सभी रिटर्निंग अधिकारी अपने-अपने उम्मीदवारों से वार्ता कर उनसे तैनात किए जाने वाले गणना एजेंटों के नाम, फोटो प्राप्त कर लें, प्रत्याशियों, उनके अभिकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची मे शामिल नामों का पुलिस से सत्यापन कराने के उपरांत ही पहचान पत्र जारी किए जाएं, किसी भी अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति, सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को गणना एजेंट के रूप में तैनात न किया जाए, सभी विधानसभाओं में अलग-अलग कलर के पहचान पत्र गणना अभिकर्ताओं को जारी किए जाएं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निंग अधिकारियों से कहा कि मतगणना होने तक प्रतिदिन सुबह-शाम कृषि उत्पादन मंडी समिति में बने अपने-अपने स्ट्रांग रूम का भ्रमण कर जायजा अवश्य लें, आउटर कार्डन पर उपलब्ध रजिस्टर में प्रवेश के समय हस्ताक्षर किये जाएं और वापसी आने पर भी समय डालकर हस्ताक्षर कराए जाएं, स्ट्रॉग रूम के आसपास कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति किसी भी दशा में प्रवेश न करें, स्ट्रांग रूम के आसपास ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रत्याशियों, उनके अभिकर्ता द्वारा तैनात किए गए अन्य व्यक्ति जिनके पास रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी किया गया फोटो युक्त पहचान पत्र हो, वही जा सकेंगे, उनका भी पूरा विवरण पंजिका में अंकित कराया जाए, बिना पहचान पत्र, बिना उद्देश्य के कोई व्यक्ति मंडी में प्रवेश न करें। उन्होने कहा कि सभी रिटर्निंग अधिकारी  अपने-अपने उम्मीदवारो, निर्वाचन अभिकर्ताओं को गणना के संबंध में दिये गये निर्देशो से भलीभांति अवगत करा दे, ताकि कोई भी गणना एजेण्ट गणना कार्मिको के कार्य में अवरोध पैदा न करें, यदि किसी को कोई कठिनाई हो तो वह एआरओ टेबिल पर उपलब्ध गणना अभिकर्ता के माध्यम से एआरओ के संज्ञान में लायें उनकी समस्या का समाधान तत्काल किया जायेगा। उन्होने कहा कि गणना का कार्य निरन्तर रूप से चलेगा, गणना के दौरान प्रत्याशाी, निर्वाचन अभिकर्ता, गणना अभिकर्ता में से कोई एक ही व्यक्ति एक समय पर गणना पण्डाल में उपस्थित रह सकेगा, किसी भी विधान सभा का गणना एजेण्ट अपनी निर्धारित सीट छोड़कर दूसरे स्थान पर नहीं जायेगा।

मुख्य विकास अधिकारी, प्रभारी अधिकारी कार्मिक विनोद कुमार ने बताया कि गणना कार्य मे लगे कार्मिकों का प्रथम रेंडमाइजेशन 02 मार्च को जिला निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में, द्वितीय रेंडमाइजेशन 09 मार्च को प्रातः प्रेक्षक गणों की उपस्थिति में होगा, तृतीय रेंडमाइजेशन 10 मार्च को प्रातः 05 बजे किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पोस्टल बैलेट की गिनती हेतु अलग कार्मिक लगेंगे जबकि ईटीपीबीएस की गणना हेतु अन्य कार्मिकों की तैनाती होगी, प्रत्येक टेबल पर माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात रहेंगे। उन्होने बताया कि मतगणना दि. 10 मार्च को प्रातः 08 बजे से कृषि उत्पादान मण्डी समिति में पोस्टल बैलेट की गणना से प्रारम्भ होगी।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम जी मिश्र ने कहा कि मतगणना स्थल पर किसी भी प्रत्याशी, गणना अभिकर्ता, मीडिया कर्मी, गणना कर्मी को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी, कोई भी अधिकृत व्यक्ति जो गणना स्थल में प्रवेश करेगा उसे अपने साथ बीड़ी, माचिस, ज्वलनशील पदार्थ, करकुलेटर, डिजिटल घड़ी, अस़़्त्र, शस्त्र., पानी की बोतल ले जाने की अनुमति नहीं होगी, कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति किसी भी दशा में मण्डी में प्रवेश नहीं कर सकेगा, जो भी गणना अभिकर्ता, मीडिया कर्मी गणना स्थल पर प्रवेश करेगें वह गणना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही बाहर जा सकेगें यदि कोई बीच में जाना चाहेगा तो वह अपना पास जमा करने के उपरान्त ही बाहर जा सकेगे और उन्हें पुनः प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

बैठक में अपर जिलाधिकारी न्यायिक गणेश प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. पी.पी.सिंह, रिटर्निंग अधिकारी मैनपुरी, भोगांव, किशनी, करहल, नवोदिता शर्मा, राज नारायण त्रिपाठी, जय प्रकाश, राम नारायण, डिप्टी कलेक्टर नरेन्द्र कुमार, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण, विद्युत, जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार वर्मा, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मयंक शर्मा आदि उपस्थित रहे।

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