कानपुर में होगा बड़ा एक्शन : बगैर नक्शा वाली इमारतों और प्लाटिंग पर चलेगा बुलडोजर…

  • हिंदूपुर, सिंहपुर कछार, ख्यौरा, प्रतापपुर हरी में 39 भवनों के लिए ध्वस्तीकरण का आदेश
  • जल्द समूचे शहर में केडीए चलाएगा अभियान, प्लाट खरीदने से पहले स्वीकृत ले-आउट जरूर देखें

कानपुर। अब 120 गज से कम क्षेत्रफल वाले प्लाट के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं है, लेकिन मानचित्र जमा करना अनिवार्य है। इस तथ्य को समझने के बाद ही मकान का निर्माण कराइए, अन्यथा मुसीबत में फंसना तय है। इसी के साथ किसी कॉलोनाइजर से प्लाट खरीदने से पहले पुख्ता जानकारी जरूरी है कि, प्लाटिंग एरिया का केडीए से ले-आउट स्वीकृत है अथवा नहीं। उपर्युक्त दोनों तथ्यों को नजरअंदाज करने की स्थिति में आपके मकान और प्लाट पर बुलडोजर चलना तय है। शुक्रवार को कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) से बिना मैप और ले-आउट स्वीकृत कराए निर्माण और प्लाटिंग कराना 39 लोगों को भारी पड़ गया है। केडीए के प्रवर्तन जोन 1B के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने विकास नगर में एक भवन को सील करने के साथ बिठूर क्षेत्र के आसपास हिंदूपुर, सिंहपुर कछार, ख्यौरा, प्रतापपुर हरी समेत अन्य स्थानों पर 39 भवनों के लिए ध्वस्तीकरण आदेश जारी कर दिए हैं।

15 दिन बाद होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई
अवैध प्लाटिंग कराने वाले सभी लोगों को केडीए ने नोटिस जारी करते हुए 15 दिन में ध्वस्तीकरण का समय दिया है। इस मियाद में कॉलोनाइजरों ने खुद प्लाट को ध्वस्त किया तो ठीक, अन्यथा केडीए की टीम बुलडोजर लेकर पहुंचेगी और ध्वस्तीकरण करा दिया जाएगा। केडीए की सख्त कार्रवाई के बाद से पूरे बिठूर क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति है। प्लाटिंग कराने वालों का कहना था, वह प्राधिकरण में आला अफसरों के सामने अपनी बात रखेंगे। अफसरों का दावा किसी भी प्लाट को मानक के अनुसार नहीं बनाया गया, इसलिए सभी पर बुलडोजर चलेगा। केडीए के ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने कहा, केडीए अफसरों के पास ऐसे कई प्रार्थना पत्र आए हैं, जिनमें लोगों ने केडीए के प्लाट बिना किसी जानकारी के लालच में आकर खरीद लिये हैं। उन्होंने कहा, अगर कोई अपना प्लाट खरीदना चाहता है, तो उसकी पूरी जानकारी पहले केडीए से करनी चाहिए।

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