पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में तिहाड़ जेल से पंजाब लाए गैंगस्टर लॉरेंस के वकील ने पंजाब पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एडवोकेट विशाल चोपड़ा ने कहा कि लॉरेंस को इंटेरोगेशन में थर्ड डिग्री टार्चर किया जा रहा है। पंजाब पुलिस ऑन कैमरा इंटेरोगेशन नहीं कर रही है। लॉरेंस को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। वह इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। वहां पंजाब पुलिस और सरकार को जवाब देना होगा।
मेरे कलाइंट को 14 जून को दिल्ली से लाई थी पंजाब पुलिस
लॉरेंस के वकील विशाल चोपड़ा ने कहा कि पंजाब पुलिस उनके क्लाइंट को 14 जून को पटियाला हाउस कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर मानसा ले गई थी। पंजाब के एडवोकेट जनरल ने अपनी टीम के साथ कोर्ट में पेश हुए थे। जिसमें पंजाब पुलिस के सीनियर अफसर भी पेश हुए थे। उन्होंने भरोसा दिया था कि मेरे क्लाइंट की सिक्योरिटी में कोई चूक नहीं होगी।
लॉरेंस को उसके वकील के बिना ही कोर्ट में पेश किया गया
उन्होंने कहा कि पंजाब से मानसा ले जाने के बाद पुलिस ने सुबह 4 बजे ही मजिस्ट्रेट के घर लॉरेंस को पेश किया। उस वक्त लॉरेंस के पक्ष से कोई वकील वहां नहीं था। हमारा वहां होना जरूरी था। हम सुबह पेश करने की तैयारी में थे, इन्होंने रात को ही पेश कर दिया। वहां से लॉरेंस का 7 दिन का रिमांड ले लिया गया।
कोर्ट के ऑर्डर की वॉयलेशन कर रही सरकार
रिमांड के दौरान पंजाब पुलिस कई तरह के वॉयलेशन कर रही है। इस मामले में जब भी कोई रिमांड लिया जाता है तो उसकी वीडियो कैमरे के आगे पूछताछ होनी चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट के परमवीर सिंह वर्सेज बलजीत सिंह केस के फैसले की वॉयलेशन है। इसमें साफ बताया गया है कि इंटेरोगेशन के दौरान कैमरा होना जरूरी है। मेरे क्लाइंट को थर्ड डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है। लॉरेंस की जान को खतरा है।
लॉरेंस को उसके ही वकील से नहीं मिलने दिया जा रहा
मैं पंजाब पुलिस और सरकार को कह रहा हूं कि आप वॉयलेशन कर रहे हैं। कल को कोर्ट में इसका जवाब देना होगा। मैं इसके खिलाफ कोर्ट में रिट दायर करूंगा। कोर्ट वीडियो मागेंगी। डॉक्टरों की टीम बुलाकर मनमाने ढंग से लॉरेंस का मेडिकल कराया जा रहा है। CRPC में 41(D) में मेरे क्लाइंट लॉरेंस का अधिकार है कि वह अपनी मर्जी के वकील से मिल सके। उसका वॉयलेशन किया जा रहा है। उससे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। पुलिस लॉरेंस के साथ बरती जा रही बेरहमी को छुपाना चाहती है।