–तम्बाकू वेडर्स को कोटपा-2003 अधिनियम की धाराओं के बारे में विस्तृत जानकारी की प्रदान
भास्कर समाचार सेावा
मेरठ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. अखिलेश मोहन ने बताया, सोमवार को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद स्तरीय प्रवर्तन दल के द्वारा तम्बाकू मुक्त अभियान के तहत आबूलेन प्लाजा, सदर बाजार के आस-पास छापेमारी की गयी। सभी तम्बाकू वेडर्स को कोटपा-2003 अधिनियम की धाराओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी। साथ ही सभी दुकानों पर सिगरेट व तम्बाकू उत्पादों के पैकेटों पर धारा-7 कोटपा-2003 अधिनियम के अनुसार जांच की गयी।
सोमवार को इफोर्समेंट कार्यक्रम में सम्मिलित विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा आबुलेन, सदर बाजार के आस-पास छापेमारी कर पाया गया कि कुछ दुकानों पर तंबाकू को बिना वैधानिक चेतावनी के ही बेचा जा रहा है। कुछ दुकानदार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेच रहे हैं। उन्हें चेतावनी देने के साथ ही सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों को बड़ी मात्रा में ऑन स्पॉट नष्ट कर उनसे लगभग रु० 4,000/- तक का जुर्माना भी वसूला गया। साथ ही सभी दुकानदारों को भविष्य में बिना वैधानिक चेतावनी वाले तंबाकू उत्पाद को न बेचने व दुकानों पर 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को तबाकू उत्पाद नहीं देने वाले बोर्ड को लगवाने हेतु भी कहा गया। वेंडर लाइसेंसिंग की कार्यवाही के क्रम में भी उन्हें फूड व नॉन फूड प्रोडक्ट्स को एक साथ न बेचने व लाइसेंसिंग प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी प्रदान की गयी। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग से जनपद तबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ से जनपद सलाहकार मोहित भारद्वाज, वाणिज्य कर विभाग से शेलेन्द्र कुमार, पुलिस क्राइम विभाग से केपी सिंह राठोर, ब्रजेश कुमार, कृष्ण कुमार, शिक्षा विभाग से नरेन्द्र कुमार व नगर निगम विभाग से सुनीत कुमार आदि मौजूद रहें।