सुप्रीम कोर्ट में NEET-UG 2024 परीक्षा से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई इस दौरान कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिर से इनकार कर दिया. कोर्ट ने भी कहा कि अगर परीक्षा कैंसिल होती है तो काउंसलिंग भी कैंसिल हो जाएगी न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने सरकार और एनटीए से 8 जुलाई तक जवाब मांगा है।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पीठ ने कुल 14 याचिकाओं पर सुनवाई की। इनमें से 10 याचिकाएं 49 छात्रों ने और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम के छात्र संगठन ने फाइल की थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।