सिद्धारमैया को राहत नहीं, कर्नाटक HC ने राज्यपाल की मंजूरी के खिलाफ उनकी याचिका की खारिज

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) घोटाला मामले में उनके खिलाफ शिकायत और जांच को मंजूरी देने के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया ।

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने कहा कि याचिका में बताए गए तथ्यों की निःसंदेह जांच की आवश्यकता होगी।अदालत ने यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत सिद्धारमैया के खिलाफ जांच की मंजूरी देने संबंधी राज्यपाल का आदेश बुद्धि के प्रयोग से प्रभावित नहीं है, बल्कि इसमें बुद्धि का भरपूर प्रयोग किया गया है।इस बीच, कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी द्वारा कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के अनुरोध को खारिज कर दिया। कोर्ट ने 19 अगस्त को पारित अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया है।

अंतरिम आदेश में ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया गया था कि सिद्धारमैया के खिलाफ कोई भी जल्दबाजी वाली कार्रवाई न की जाए। 17 अगस्त को राज्यपाल ने तीन आवेदनों का हवाला देते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 218 के तहत मंजूरी दी थी। अदालत ने कहा कि निजी शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायत दर्ज कराना तथा राज्यपाल से अनुमति लेना उचित था।जहां तक ​​धारा 17ए के तहत निजी शिकायतकर्ताओं द्वारा मंजूरी मांगने की बात है, अदालत ने कहा कि प्रावधान में कहीं भी यह जरूरी नहीं है कि केवल पुलिस अधिकारी ही सक्षम अधिकारी से मंजूरी मांगे।

अदालत ने आगे कहा कि वास्तव में निजी शिकायतकर्ताओं का यह कर्तव्य है कि वे ऐसी मंजूरी लें।इससे पहले, हाईकोर्ट ने 12 सितंबर को मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। साथ ही, उसने बेंगलुरु की एक विशेष अदालत को आगे की कार्यवाही स्थगित करने और मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जल्दबाजी में कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था।यह मामला उन आरोपों से संबंधित है कि सिद्धारमैया की पत्नी बी.एम. पार्वती को मैसूर के एक उच्चस्तरीय क्षेत्र में प्रतिपूरक भूखंड आवंटित किया गया था, जिसका संपत्ति मूल्य उनकी उस भूमि की तुलना में अधिक था जिसे MUDA द्वारा “अधिग्रहित” किया गया था।

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