-छात्रवृत्ति के लिए 75 बायोमैट्रिक उपस्थिति अनिवार्य
प्रेम चतुर्वेदी
मथुरा। अब जो छात्र छात्राएं कक्षाओं में जाएंगे वही छात्रवृत्ति पाएंगे। छात्रवृत्ति के लिए 75 प्रतिशत बायोमैट्रिक उपस्थित अनिवार्य है। 75 प्रतिशत से कम बायोमैट्रिक उपस्थित वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तय की गई बायोमैट्रिक उपस्थिति से कम पर अगर छात्रवृत्ति जारी की जाती है तो ऐसे छात्र छात्राओं से इसकी वसूली की जाएगी। शिक्षण संस्थाओं में बायोमैट्रिक उपस्थित के लिए बायोमैट्रिक उपस्थिति उपकरण लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। उपकरण लगाने के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सात अप्रैल को निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश की ओर से समाज कल्याण विभाग को निर्देश जारी कर दिए गए थे। समाज कल्याण विभाग की ओर से इस संबंध में सीडीओ, डीआईओएस आदि कार्यालयों को पत्राचार किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 से दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्र छात्राओं के बायोमैट्रिक अटैण्डेंस प्रक्रिया लागू करने के संबंध में जारी किए गए नियम में कहा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्र वृत्त्यिोजना (दशम संशोधन) नियमावनली 2021 के अुनशार शौक्षिक सत्र में 75 या उससे उपर उपस्थिति वाले छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। भौतिकरूप से कक्षाओं का संचालन होने की स्थिति में आधार बेस उपस्थिति को अनिवार्य होगी। हाजरी का डाटा प्रत्येक माह प्रमाणित करने के बाद छात्र वृत्ति पोर्टल पर अपलोड करने का दायित्व संस्था को होगा। यदि किसी छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है तो वह छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। छात्र को यदि भुगतान हो गया है तो इस धरनाशि की रिकवरी की जाएगी। चालू वित्त वर्ष प्रदेश में संचालित एवं छात्रवृत्ति के लिए मास्टर डाटा में सम्मलित सभी राजकीय अनुदादिनत एवं मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने वाले एवं अध्ययनरत तथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का आनलाइन आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं का आधार बेस बायोमैट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था कराई जानी है। इसके लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थान में बायोमैट्रिक उपस्थित के लिए उपकरण लगाए जाने है। पत्र लिखे जाने के 15 दिन के अंदर बायोमैट्रिक उपकरण लगाना अनिवार्य है।