रूह अफजा की दिल्ली हाई कोर्ट से गुहार पर बाबा रामदेव ने कहा-अभी आदेश के 24 घंटे नहीं हुए, वीडियो हट जाएगा

नई दिल्ली। रूह अफजा पर बाबा रामदेव के विवादित बयान पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हमदर्द ने कहा कि बाबा रामदेव ने अपना वीडियो हटाया नहीं है बल्कि उसे प्राइवेट कर दिया है। इसका मतलब है कि उसे बाबा के सब्सक्राइबर्स देख सकते हैं। तब बाबा रामदेव की तरफ से कहा गया कि अभी हाई कोर्ट के आदेश के 24 घंटे नहीं बीते हैं। सभी वीडियो हटा लिए जाएंगे। इसके बाद जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने अगली सुनवाई 9 मई को करने का आदेश दिया।

हमदर्द ने कहा कि बाबा रामदेव का रूह अफजा के बारे में बयान आस्था चैनल पर अभी भी प्रसारित हो रहा है। इस पर बाबा रामदेव की ओर से कहा गया कि हाई कोर्ट के आदेश के 24 घंटे पूरे होते-होते यह वीडियो सभी जगह से हटा दिया जाएगा। वो हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन संबंधी अंडरटेकिंग दाखिल कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 1 मई को हाई कोर्ट की फटकार के बाद बाबा रामदेव ने रूह अफजा पर अपने विवादित वीडियो हटाने का भरोसा दिया था।

कोर्ट को बताया गया कि आपकी चेतावनी के बावजूद बाबा रामदेव ने 29 अप्रैल को रूह अफजा को लेकर नया वीडियो जारी किया है। इस पर कोर्ट ने बाबा रामदेव के खिलाफ अवमानना केस चलाने को कहा। कोर्ट ने कहा कि बाबा रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं हैं। अपनी ही दुनिया में रहते हैं।उनके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया जाएगा। उन्हें यहां बुला रहे हैं। उसके बाद जब दोपहर को दोबारा सुनवाई शुरु हुई तो बाबा रामदेव की ओर से पेश वकील राजीव नय्यर ने कहा कि विवादित वीडियो 24 घंटे के अंदर हटा लिया जाएगा।

इससे पहले 22 अप्रैल को कोर्ट ने कहा था कि बाबा रामदेव के बयान ने अंतरात्मा को झकझोर दिया है और ये अक्षम्य है। उल्लेखनीय है कि हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया ने पतंजलि के खिलाफ याचिका दायर की है। हमदर्द का पक्ष वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में रखा। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव ने हमदर्द के खिलाफ बिना किसी रोक-टोक के धर्म को चोट पहुंचाने वाले बयान दिए। बयान धार्मिक विभाजन पैदा करता है और ये हेट स्पीच के तहत आता है। ये बयान मानहानि के तहत भी आते हैं।

उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव ने इसके पहले हिमालयन कंपनी पर भी इसलिए आरोप लगा चुके हैं कि उसका मालिक मुस्लिम है। रोहतगी ने कहा था कि बाबा रामदेव को एलोपैथिक के संबंध में भ्रामक बयान और विज्ञापन देने के सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा चुका है। बाबा रामदेव से कड़ाई से निपटने की जरूरत है। सनद रहे कि बाबा रामदेव ने कहा था कि हमदर्द की रूह अफजा से होने वाली कमाई से मदरसा और मस्जिद बनाए जाएंगे।

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