सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पहलगाम तनाव, फरियादी बोला- ‘हमारे पास पोसपोर्ट है तो हम भारतीय हैं’

बेंगलुरु। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर भारत छोड़कर वापस पाकिस्तान जाने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद भारत सरकार ने यह भी कहा कि अगर किसी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारतीय नागरिकता के दस्तावेज़ हैं, तो उन्हें संरक्षण दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में फंस गया। अब सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तानी नागरिक पासपोर्ट दिखाकर खुद को भारतीय कह रहे हैं।

इस बीच, बेंगलुरु के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने और अपने परिवार के खिलाफ जारी इस आदेश के खिलाफ आपत्ति जताई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वे भारतीय नागरिक हैं और उनके पास भारतीय पासपोर्ट तथा आधार कार्ड मौजूद हैं। उनका तर्क है कि उन्हें और उनके परिवार को पाकिस्तान भेजने का आदेश असंवैधानिक है और इससे उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता और उनके वकील की दलीलें सुनीं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे परिवार के सदस्यों की भारतीय नागरिकता की वैधता के संबंध में उनके दस्तावेजों का सत्यापन करें। अदालत ने यह भी सुनिश्चित किया कि जब तक सरकारी अधिकारी उचित निर्णय नहीं ले लेते, तब तक परिवार के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

साथ ही, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि यदि वे सरकार के निर्णय से असंतुष्ट हैं, तो वे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। इस निर्णय के माध्यम से अदालत ने नागरिक अधिकारों और प्रवास संबंधित मामलों में स्वतंत्रता और संरक्षण का संकेत दिया है।

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