पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन और इससे संबंधित मानहानि मामले में आज बाबा रामदेव और प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण व्यक्तिगत तौर पर सुप्रीम कोर्ट मे के समक्ष पेश हुए। सुनवाई कर रही जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि मामले में पेश दोनों का हलफनामा कहां है?उसके निर्देशों का पालन न करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को जमकर फटकार लगाई और कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा। वही रामदेव ने कोर्ट की पूर्ण अवज्ञा की। कोर्ट ने गलत जानकारी के लिए भी दोनों को घेरा और कहा कि जालसाजी के आरोपों में कार्रवाई होगी। इस पर रामदेव के वकील ने कहा कि दोनों ने माफी मांग ली है और दोनों कोर्ट में हाजिर हैं
27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक और झूठ दावों को लेकर पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों पर पूर्ण रोक लगा दी थी और उसके आदेश के बावजूद भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए कंपनी और इसके प्रबंधन निदेशक (MD) आचार्य बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस जारी किया था।
हालांकि, उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद 19 मार्च को कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण दोनों को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।