पीलीभीत। विनियमित क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे विवाद के बाद व्यावसायिक बिल्डिंग का निरीक्षण करने के लिए सहयुक्त नियोजन नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग बरेली ने स्थलीय निरीक्षण किया है। मामले में जिलाधिकारी न्यायालय से जुर्माना न जमा करने पर बिल्डिंग को ध्वस्त करने का आदेश लंबित चल रहा है।
शहर के मोहल्ला डोरीलाल में घरेलू मानचित्र के आधार पर व्यावसायिक बिल्डिंग बनाए जाने के मामले में जिलाधिकारी न्यायालय से कोई राहत न मिलने पर अपील कार्यालय सहयुक्त नियोजन संभागीय नियोजन खंड में की गई। इसके बाद सोमवार को रविंद्र गौतम सहयुक्त नियोजन संभागीय नियोजन खंड बरेली ने स्थलीय निरीक्षण किया।
मामले में विनियमित क्षेत्र से वर्ष 2018 से पेंच फंसा हुआ है और प्रकरण में कई बार गलत तथ्य देने के बाद व्यावसायिक बिल्डिंग मालिकों की परेशानी बढ़ी हैं। विगत 8 अगस्त 2023 को मामले में जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार लक्षकार की ओर से दो माह का समय दिया गया था। लेकिन इस दौरान दिलीप कुमार अग्रवाल की ओर से ना तो स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत किया और ना ही जुर्माना राशि जमा की गई।
प्रकरण में 14 जून 2021 का आदेश प्रभावी किया गया जिसमें व्यावसायिक बिल्डिंग को ध्वस्त करने के आदेश हैं। उसके बाद मामले की अपील कार्यालय सहयुक्त नियोजन संभागीय नियोजन खंड बरेली में की गई। सोमवार को पीलीभीत पहुंचे रविंद्र गौतम ने व्यावसायिक बिल्डिंग का जायजा लेते हुए निरीक्षण किया है और इसके बाद कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जाना है