पूरनपुर, पीलीभीत। जिला पंचायत की तरफ से दुकानदारों को नोटिस भेजे जाने के विरोध में दुकानदारों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है।
नगर के शेरपुर रोड पर जिला पंचायत द्वारा दुकानों के भूखण्ड ख़रीदे गए हैं, जिसमें दुकानदारों से 5000 रुपए प्रति दुकान के भूखण्ड का लिया गया था। कहा गया कि आवेदकों द्वारा अपने-अपने खर्चे से दुकान निर्माण किया और अपने-अपने व्यवसाय करके परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इसके अलावा 160 रुपए प्रति माह के हिसाब से 7 वर्ष का किराया जिला पंचायत द्वारा दुकानदारों से वसूल किया जा रहा है। कहा गया कि पूर्वोत्तर रेलवे एवं नगर पालिका परिषद पूरनपुर ने स्वामित्व का दावा कर न्यायालय में मामला दायर किया था। न्यालय से रेलवे अपना केस हार गई।
नगर पालिका परिषद पूरनपुर का केस नं०-UPPB050008092022 सिविल जज (सी०डी०) / फास्ट ट्रेक कोर्ट, पीलीभीत में चल रहा है और सुनवाई 05 जुलाई 2024 में निश्चित है। दुकानदारों का तर्क है कि नगर पालिका परिषद या जिला पंचायत के पक्ष में निर्णय दिया जाएगा तो न्यायालय से निर्धारित होने वाले किराए को देने के लिए बाध्य है। दुकानदारों ने जिला पंचायत से जारी आर.सी.आई. वापस कराने की मांग की है। इस मौके पर जाकिर हुसैन, इस्लाम हुसैन, उम्मी हसन, जावेद, सरताज, हाजी लाडले, सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे।