दैनिक भास्कर ब्यूरो
पीलीभीत। जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में स्टाम्प संपत्ति मूल्यांकन को संशोधन किया जा रहा है। नियमावली 2013-15 के सुसंगत नियमों के अंतर्गत संपत्ति मूल्यांकन की सूची को आगामी 01 नवंबर 2023 को लागू किया जाना है। कार्यालय जिलाधिकारी पीलीभीत से जारी एक आदेश में जनपद स्तर पर उत्तर प्रदेश स्टांप संपत्ति का मूल्यांकन द्वितीय /तृतीय संशोधन के लिए सूचना जारी की गई है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम सिंह गौतम ने आदेश किया है कि नियमावली 2013-15 की सुसंगत नियमों के अंतर्गत जनपद पीलीभीत में स्टाम्प संपत्ति का मूल्यांकन सूची को 01 नवंबर 2023 को लागू कर दिया जाएगा।
आगामी 31 अक्टूबर तक दर्ज होंगी आपित्तयां
संशोधन नियमावली 2013-15 के अंतर्गत वार्षिक पुनरीक्षण करते हुए आगामी 01 नवंबर को जिलेभर में अंतिम रूप देते हुए नागरिकों के अवलोकन के लिए प्रकाशित होगी। उत्तर प्रदेश स्टांप संपत्ति का मूल्यांकन संशोधन करने में आपत्ति दर्ज करने के लिए कोई भी संगठन या फिर व्यक्तिगत नागरिक 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2023 तक अपर जिलाधिकारी, सहायक महान निरीक्षक निबंधन, पीलीभीत के अलावा उप निबंधक कार्यालय में शाम 5ः00 बजे तक प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके बाद किसी भी सुझाव और आपत्ति पर जिला स्तरीय अधिकारी निदान करने में सक्षम नहीं होंगे