
पीलीभीत। जिलाधिकारी ने दो शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए हैं। शास्त्र के दुरुपयोग पर भेजी गई पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई है।
जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने पुलिस अधीक्षक की आख्या के आधार पर दो सत्र लाइसेंस निरस्त किए हैं। पहला मामला थाना दियोरिया कला क्षेत्र का है, जहां महिपाल पुत्र कन्हैयालाल निवासी मुड़िया ताल्लुक पसगवां की एक नाली बंदूक संख्या 1093, 12 बोर को निरस्त किया गया है। शस्त्र लाइसेंस धारी द्वारा विवाद में फायरिंग की गई थी, इसके बाद पुलिस ने आरोपी को अवैध तमंचे में गिफ्तार किया था।
विगत 4 अगस्त 2020 आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करते हुए दोनों पक्षों का शांति भंग में चालान किया था। महिपाल का गांव के ही रहने वाले हरीश कुमार के साथ विवाद हुआ था और उसके बाद फायरिंग की गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना पुलिस की रिपोर्ट को आधार मानते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से लाइसेंस को निरस्त कर दिया है।
दूसरा मामला 22 फरवरी 2020 का है, जहां पर थाना अमरिया क्षेत्र के रहने वाले रामगोपाल पुत्र भूपाल राम निवासी सरैंदा पट्टी का शस्त्र लाइसेंस संख्या 4809 – 71 आफ 12 बोर को निरस्त किया गया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक शस्त्र लाइसेंस धारी द्वारा संगीन घटना कारित की जा सकती है, को आधार मानकर जिला अधिकारी ने शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया है।