पीलीभीत। तहसील क्षेत्र के गांव मीरापुर में संपत्ति खरीद-फरोख्त में कम स्टांप के बाद जिलाधिकारी ने लाखों रुपए का जुर्माना लगाया है।
जिलाधिकारी न्यायालय से गांव मीरापुर में खरीदी गई संपत्ति के प्रकरण में रामगंगा बिहार फेस टू के निवासी राजीव खन्ना पुत्र कैलाश नाथ खन्ना व उनके पुत्र वकुल खन्ना पुत्र राजीव खन्ना को अर्थ दंड से दंडित किया गया है। उप निबंधक पीलीभीत की आख्या को आधार मानते हुए जिलाधिकारी न्यायालय से यह कार्रवाई की गई है।
तहसील पीलीभीत के गांव मीरपुर में सामान्य कृषि भूमि की दर 36 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई। लेकिन राजीव खन्ना आदि ने जमीन की मालियत के अनुरूप स्टांप शुल्क अदा नहीं किया। काम स्टंप के मामले में बैनामा स्थगित किया गया और जांच आख्या जिलाधिकारी न्यायालय को भेजी गई। प्रकरण में सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने राजीव खन्ना व उनके पुत्र वकुल खन्ना को 998575 लाख रुपए से दंडित किया है। इसके साथ ही विधिक कार्रवाई को प्रतिलिपि उपनिबंधक कार्यालय पीलीभीत में प्रेषित किए जाने के आदेश निर्गत किए गए हैं।