दैनिक भास्कर ब्यूरो
पीलीभीत। नगर निकाय चुनाव में निर्वाचन आयोग की नजर उम्मीदवारों के खर्च पर बनी हुई है, इसके लिए कंट्रोल रूम से नंबर भी जारी किया गया है। शिकायत मिलने पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष एवं सभासद पद के लिए निर्वाचन आयोग ने एक जरूरी आदेश जारी किया है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम सिंह गौतम ने लिखित आदेश में निर्देशित किया है कि दो लाख से अधिक की नकदी धनराशि को बिना साक्ष्य एवं अभिलेख के संचरण ना किया जाए चुनाव में निर्धारित धनराशि का खर्च उम्मीदवारों को अभिलेख के साथ रखना होगा। इसके अलावा अनाधिकृत रूप से हो रहे खर्चों की शिकायत के लिए 05882 299445 एवं 299448 टेलीफोन नंबर जारी किए गए हैं। इन नंबरों पर नगर पंचायत एवं नगर निकाय का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार जानकारी और शिकायत करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं।