पीलीभीत। बस स्टैंड पर वाहन चालकों ने हड़ताल कर सरकार के नए कानून हिट एंड रन के विरोध में प्रदर्शन कर विरोध प्रकट किया। देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुऐ संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल कैद का प्रावधान है।
जिसके विरोध पर देश के हर राज्य और देश के सभी जिलों में वाहन चालकों ने हड़ताल शुरु कर दी गई है। हड़ताल का असर पीलीभीत के सभी नगरों में दिखाई देने लगा है। सोमवार को न्यूरिया के सभी वाहन चालक हड़ताल पर रहे और सुबह बस स्टैंड पर इखठ्ठे हो कर सरकार के नए कानून का विरोध प्रदर्शन किया।
हड़ताल से आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हुआ और आने जाने वाले मुसाफिरों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस हड़ताल से मंहगाई बढ़ने के आसार नज़र आ रहे हैं। ट्रकों की हड़ताल से जरूरी चीजों की किल्लत भी हो सकती है। ट्रकों की हड़ताल होने से दूध, सब्जी, और फलों की आवक नहीं होगी और कीमतों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। पेट्रोल- डीजल की सप्लाई रुक जाएगी तो लोकल ट्रांसपोर्ट और आम लोगों को आवाजाही में दिक्कत होगी। वाहन चालकों की सरकार से मांग है कि नए कानून हिट एंड रन पर पुनः विचार करंे। फिलहाल हड़ताल से लोगों को पूरे दिन दिक्कत का सामना करना पड़ा है।
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पूरनपुर आसाम हाईवे पर ड्राइवरों ने लगाया जाम
आसाम हाइवे पर ड्राइवरों ने नए कानून को वापस लेने की मांग करते हुए जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। सिरसा चौराहे पर जाम लगा दिया गया।
मोटर एक्ट के नए कानून को वापस लेने की मांग जोर पकड़ रही है। पुलिस के काफी समझाने बुझाने के बाद अन्नदाता किसान यूनियन के पदाधिकारी ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नयाब तहसीलदार ऋषिकांत को सौंपा है। ज्ञापन में बताया है कि ट्रक हड़ताल पूरे भारत में आज से शुरू हो गई है।
यह ट्रक ड्राइवर रात दिन सड़कों पर मौत के मुंह से गुजर कर सारे देश की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जबकि इस कानून में यह लिखा है कि वाहन चलाने वाले लाइसेंस धारक से दुर्घटना होने पर 10 लाख जुर्माना और 7 साल की सजा होगी जो कि गलत है। जनपद पीलीभीत में अलग-अलग स्थान पर ट्रक चालकों द्वारा रोष व्यक्त करते हुए अलग-अलग स्थान पर रोड जमकर पूरनपुर में अन्नदाता किसान यूनियन के बैनर के नीचे समस्त ट्रक ड्राइवर ने ट्रक सहित नेशनल हाईवे एन एच 730 को जमकर सुबह 8ः00 बजे से तीन दिवसीय धरना शुरू कर दिया है।
नये कानून में वाहन चालकों को दोनों तरफ से भारी नुकसान है, वाहन चालक किसी आकस्मिक दुर्घटना के समय यदि मौके पर रुकता है तो लोगों के आक्रोश से स्वयं की मौत का संकट यदि अपनी जान बचाकर जाते हैं तो नए कानून, जेल, जुर्माना हुआ तो परिवार का जीवन समाप्त होने का संकट है और बच्चों की शिक्षा में प्रभावित होगी। अन्नदाता किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष गुरविंदर सिंह के समझाने पर की सरकार जल्द से जल्द इस कानून को वापस करने में कोशिश करने की बात करने पर तक चालक सोमवार की शाम तक धरना वापस लेने को तैयार हुए हैं।