मेरठ। बसपा सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री में बरामद हुए 5 करोड़ मीट के मामले में अब कानूनी शिकंजा और कस गया है। मीट व्यापारी हाजी याकूब कुरैशी के रिश्तेदार सलीम और उसके दो बेटों के नाम भी मुकदमे में बढ़ा दिए गए हैं। याकूब कुरैशी के परिवार को 91 सीआरपीसी का नोटिस भेजा गया है। जिससे वह अपना पक्ष रख सकें। जेल भेज गए कर्मचारियों की ओर जमानत अर्जी डालने का इंतजार पुलिस कर रही है। जिससे गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई कर 14ए के तहत अवैध तरीके से कमाई संपत्ति जब्त की जा सके। इस मामले में पूर्व मंत्री हाजी याकूब, पत्नी शमजीदा बेगम, बेटा इमरान कुरैशी और फिरोज समेत 14 के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें दस कर्मचारियों को जेल भेज दिया गया। सलीम और याकूब के दोनों बेटों पर आरोप है कि दिल्ली में मीट कटान कराकर याकूब कुरैशी की फैक्ट्री में पैकेजिंग कराते थे। पुलिस की तरफ से याकूब कुरैशी के घर पर 91 सीआरपीसी का नोटिस भेजा गया। जिसमें बताया कि पुलिस के सामने याकूब का परिवार अपना पक्ष रख सकता है। कोई भी सबूत पेश कर सकता है। जिससे कोर्ट में ऐसा आरोप ना लग सके कि पुलिस ने उनका पक्ष नहीं सुना। इसी के साथ पूर्व मंत्री के घर और फैक्ट्री की तलाशी लेने के लिए पुलिस सर्च वारंट जारी कराने का प्रयास कर रही है। पुलिस मान रही है कि पूर्व मंत्री की फैक्ट्री और घर से भी साक्ष्य मिल सकते हैं।
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