
रायबरेली। शहर में ‘फिजिक्स वाला’ कोचिंग पर बिना पढ़ाए छात्र की फीस हड़पने का गंभीर आरोप लगा है। उपभोक्ता फोरम ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कोचिंग संचालक को वादी को 40 हजार रुपये और साथ ही एक हजार रुपये परिवाद व्यय के रूप में देने का आदेश दिया है।
मामला क्या है?
विमलेश कुमार निवासी पुलिस लाइन ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई है कि वह फिजिक्स वाला कोचिंग में जेईई प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए गए थे। कोचिंग संचालक ने छात्र की योग्यता जाने बिना झूठा वायदा किया और उसका प्रवेश ले लिया। इसके लिए उन्होंने 51,889 रुपये भी जमा कराए। बाद में कोचिंग संचालक ने शेष 25 हजार रुपये जमा करने को कहा।
प्रवेश के समय, छात्र यश का इंटर का रिजल्ट अभी नहीं आया था, लेकिन कोचिंग संचालक ने दबाव बनाकर कहा कि सीटें फुल हो जाएंगी, इसलिए बिना परीक्षा परिणाम देखे ही प्रवेश ले लिया जाए। इसके बाद, छात्र के अभिभावक ने आरोप लगाया कि कोचिंग ने पूरी फीस तो हड़प ली, लेकिन छात्र को आवश्यक शिक्षा नहीं दी गई।
उपभोक्ता फोरम ने शिकायत को सही मानते हुए, कोचिंग संचालक को वादी को 40,000 रुपये देने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, एक हजार रुपये परिवाद व्यय के रूप में भी निर्धारित किए गए हैं।