फरीदकोट। पंजाब के फरीदकोट में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया जिसने भी जाना वो शर्म से पानी पानी हो गया. बताते चले एक शिक्षिका के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। यहां एक सोसायटी के चेयरमैन ने पक्की नौकरी लगाने का झांसा देकर एक शिक्षिका को अपनी हवस का शिकार बनाया है। यहीं नहीं जब किसी आरोप के कारण चेयरमैन को जेल हो गई तो उसके बेटे ने भी शिक्षिका के साथ दुष्कर्म किया। इस संबंध में महिला ने संबंधित थाने में मामला दर्ज कराया है। मामले में जिला व सेशन मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ यौनशोषण, दुष्कर्म व धोखाधड़ी के मामले में आरोप तय कर दिए हैं।
मीडिया रिपोट्र्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार
लुधियाना जिले से संबंधित एक अध्यापिका ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि सुख सागर सोसायटी के चेयरमैन नरिन्द्र सिंह रंधावा ने 1 अक्टूबर 2016 को एक स्कूल में उसकी नौकरी लगवा दी और अक्टूबर का वेतन अपने पास रख लिया था। मीडिया रिपोट्र्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि चेयरमैन ने शिक्षिका के परिवार को विश्वास दिलाया था कि वह उसे अपनी बेटी की तरह अपने पास रखेगा। इसके बाद वह अक्सर उसे स्कूल में स्थित अपने दफ्तर में बुलाकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा।
इस बात का शिक्षिका ने विरोध भी किया। इंतेहा तो जब हो गई जब 8 नवंबर 2016 को वह शिक्षिका को अपनी कोठी पर ले गया और वहां उसे जबरन शराब पिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अगले दिन उसने धमकी दी कि यदि उसने किसी को बताया कि वह उसे नौकरी से निकाल देगा। अध्यापिका के अनुसार उसके बाद चेयरमैन ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसके साथ कई बार संबंध बनाएं। इसके कुछ महिनों के बाद उसने नौकरी पक्की कराने के लिए पीडि़ता से एक लाख रुपए की मांग की।
शिक्षिका ने अपने पिता से एक लाख रुपए का इंतजाम करवा कर चेयरमैन को दे दिए, लेकिन कुछ समय बात ही उसे पता चला कि उसने सिर्फ उसे झांसा देकर उससे रुपए ऐंठे हैं। इसके बाद चेयरमैन कुछ आरोपों के कारण जेल चला गया। कुछ दिनों बाद चेयरमैन के बेटे ने भी उसे कोठी पर बुलाया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाएं और उसे एक स्कूल के प्रिंसिपल पर गलत आरोप लगाने के लिए कहा, लेकिन पीडि़ता ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद पीडि़ता को स्कूल से हटा दिया गया। पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। वहीं जिसमें उन्हें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।