10 साल पुराने निजी स्कूल वाहनों का पंजीकरण निरस्त

भास्कर समाचार सेवा
हाथरस। बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिले का सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) कार्यालय अब कार्रवाई के मूड में नजर आ रहा है। विभाग ने साफ कर दिया है कि 10 साल पुराने निजी स्कूली वाहन अब सड़कों पर नहीं दौड़ पाएंगे। एआरटीओ कार्यालय से 50 वाहनों के पंजीकरण को निलंबित कर दिया गया है। यदि इन वाहन स्वामियों ने पंजीयन को निरस्त नहीं कराया तो इन पर करों का बोझ बढ़ता रहेगा।
उल्लेखनीय है कि कोरोना के दो साल बाद स्कूलों का फिर से संचालन हो रहा है। इस कारण बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एआरटीओ ने 10 साल पुराने पचास निजी बस व अन्य वाहनों के पंजीयन को निलंबित कर दिया है।
इन वाहन स्वामियों से कहा गया है कि वह अब कार्यालय में जाकर पंजीयन को निरस्त करा लें, अन्यथा इन वाहनों पर मार्ग कर का बकाया बढ़ता रहेगा। एआरटीओ प्रशासन नीतू सिंह का कहना है कि जिन स्कूली वाहनों ने 10 साल की अवधि पूरी कर ली है। उनके पंजीयन निलंबित कर दिए गए हैं। वाहन स्वामी पंजीयन निरस्त करा लें। अन्यथा उन पर कर का बोझ चलता रहेगा।

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