
भास्कर समाचार सेवा
सितारगंज। चुनाव निर्वाचन अधिकारी नानकमता विधानसभा एवं सितारगंज विधानसभा ने राजनीतिक दलों के साथ आदर्श आचार संहिता को लेकर परिचर्चा की। उन्होंने कहा कि हर प्रत्याशी पूरी चुनावी प्रक्रिया में नियमों का विशेष ध्यान रखें। प्रत्याशी के केवल पांच ही समर्थक डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर सकेंगे। यदि कोई भी प्रत्याशी या उसका समर्थक नियमों का उल्लंघन करते दिखाई दिया तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि कोई भी प्रत्याशी अपना नामांकन करने दो से अधिक व्यक्ति को साथ लेकर नहीं आ सकता। निर्वाचन आयोग द्वारा दो ही वाहनों की अनुमति प्रत्याशी को दी जाएगी। किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, रैली की कोई भी अनुमति नहीं है। सभी प्रत्याशी एवं उनके समर्थक आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करेंगे। यदि कोई भी प्रत्याशी अपने बैनर पोस्टर किसी प्रॉपर्टी लगाता है तो उक्त प्रॉपर्टी के स्वामी से प्रत्याशी को अनुमति लेना अनिवार्य होगा। पोस्टर एवं बैनर की संख्या कितनी है, उसकी संख्या को पोस्टर पर अंकित करना अनिवार्य होगा। किस जगह पोस्टर बैनर की छपाई की गई है, इसकी जानकारी जिला निर्वाचन आयोग को देनी होगी।
यदि कोई प्रत्याशी अपना नामांकन ऑनलाइन करना चाहे तो निर्वाचन आयोग द्वारा ऑनलाइन नामांकन करने की सुविधा भी प्रत्याशियों को रहेगी। हर प्रत्याशी को निर्वाचन आयोग की के नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा।
बैठक में नानकमत्ता चुनाव निर्वाचन अधिकारी विवेक राय, सितारगंज विधानसभा निर्वाचन अधिकारी तुषार सैनी, भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय सलूजा, नरेंद्र सिंह बमराह, पूरन चौहान, बलवीर सिंह बल्ली आदि थे।